COVID - 19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान , जिनमें होम केयर प्रोवाइडर , डायग्नोस्टिक्स , सप्लाई चेन फर्स आदि शामिल हैं ।
दवाओं , फार्मास्यूटिकल्स , चिकित्सा उपकरणों , चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री , कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ ।
एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान ।
वित्तीय संस्थान निम्नलिखित संस्थान / अधिष्ठान खुले रहेंगे-
बैंक शाखाएं ( 10.00 से अपराहन 2.00 बजे तक खुले रहेंगे ) और एटीएम , बैंकिंग संचालन के लिए आईटी सेवा प्रदाता , बैंकिंग संपर्क ( बीसी ) , खुली रहेंगी
सहकारी वित्तीय समितियाँ ।
Insured Persons को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए Employees ' State Insurance Corporation के समस्त क्षेत्रीय / उप - क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय । संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए और जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।
The following Public Utilities will continue to operate as follows
LPG,पेट्रोल , डीजल,मिट्टी का तेल,तेल और गैस क्षेत्र आदि संचालित रहेंगी ।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं । राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल , स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन ।
टेलीकॉम टावरों के रख - रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार , डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन ।
COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन / प्लम्बर को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी ।
वाणिज्यिक( Commercial)और निजी प्रतिष्ठान(private establishments ) जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है -
covID - Curfew के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त PDS - Ration के सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 01 जून 2021 से 08 जून , 2021 तक प्रातः 08:00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक खुली रहेंगी ।
राशन की दुकानें , किराने के सम की दुकाने एवं General Stores दिनांक 01 जून , 2021 एवं 05 जून , 2021 को प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी ।
Stationery एव किताबों की दुकानें दिनांक 01 जून , 2021 एवं 05 जून , 2021 को प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी ।
सभी मालवाहक वाहनों( cargo vehicles) ( भरे अथवा खाली ) को परिवहन की अनुमति है ।
दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्री जैसे दूध,फल,सब्जी ,डेयरी और ,बेकरी निर्माण , माँस और मछली की बिक्री ,और उनका ट्रांसपोर्ट ,वेयर हाउसिंग और उनसे संबंधित activities डेली बेसिस पर प्रातः 08:00 से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेंगी । यह प्रतिष्ठान सभी COVID 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे ।
आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी ।
जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फलों और सब्जियों , डेयरी और दूध , माँस आदि की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इस हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी ।
होटल , रेस्तरां , भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी । होटल , ढाबे , रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा । होटल , ढाबे , रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी ।
कोविड नियमो का पालन करते हुए animal feed , बीज , उर्वरक और कीटनाशी से संबंधित संस्थान तथा उनके परिवहन , वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्रातः 08:00 से सुबह 11:00 बजे तक खुले रहेंगे ।।
ई - कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन , फ्लिपकार्ट , ब्लू डार्ट , DTDC , Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है । राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा ।
इन विक्रेताओं को भी होम डिलिवरी की Permission दी जाएगी जैसे -फ़ूड और किराने की दुकान ।
प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ।
टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस ब्रॉडकास्ट DTH और ऑप्टिकल फाइबर।
पेट्रोल पंप,LPG, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट,बिजली उत्पादन आदि ।
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं ।
कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख - रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं । क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान ।
भवन construction equipment जैसे - सीमेंट , सरिया आदि की दुकानेंसुबह 8 से 11 बजे तक ।
ऑटो - मोबाइल मरम्मत की दुकानें ।
आटो मोबाइल सामान की दुकानें 05 जून 2021 तक सुबह 8:00 बजे से अपरान्ह : 01:00 बजे तक खुले रहेंगे ।।
उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी ।
परिवहन (uttarakhand new curfew guidelines and restriction)-
सार्वजनिक परिवहन की अंतर्राज्यीय आवाजाही 50% पर प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगी। राज्य हाई एयर XV की यात्रा करने वाले यात्री।
बाहरी राज्यों से किसी भी सार्वजानिक या निजी वाहनों से अपनी यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड सरकार के स्मार्ट सिटी ई-पास वेब पोर्टल (
http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर अपना पंजीकरण करायें ।. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों ( बस और टैक्सी के ड्राईवर , कन्डक्टर और हैल्पर ) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT - PCR Negative Test Report होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी ।
सार्वजनिक परिवहन का अब दूसरे राज्यों से आने पर 50 प्रतिशत की सवारी लागु रहेगी। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमॉऊ से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे ( अन्तर्राज्यीय ) उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र ( RTPR / RAT ) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e - pass web portal (
http://smartcitydehradun.uk.gov.in ) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा ।
जिला देहरादून , हरिद्वार , पौड़ी गढ़वाल , नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT - PCR अथवा RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा ।
जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा ।
जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन , शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को COVID Protocal के साथ अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal
http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की RT - PCR Negative Test Report की अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी ।
सभी मालवाहक वाहनों ( लदे हुए अथवा खाली ) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की अनुमति
अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने संगठनों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा - निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति है ।
रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों / टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी ।
ऑटो और टैक्सी आपातकालीन स्तिथि में चले की अनुमति होगी
बिमार व्यक्तियों और उनके परिजनों को आपातकालीन स्थिति में आवागमन के लिए स्पताल / चिकित्सक की पर्ची ( Medical prescription ) दिखाने पर होगी ।
COVID - Curfew अवधि के दौरान जरुरी कार्य पड़ने की स्थिति जैसे - Medical Emergency / परिजन की मृत्यु के लिए आवागमन से संबंधित जिला प्रशासन को प्राप्त आवेदन पर वर्णित स्थिति का सत्यापन उपरांत जिला प्रशासन द्वारा राज्य के अंदर आवाजाही के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति प्रदान की जायेगी , जिसके लिए राज्य सरकार के Smart City के e - pass web portal (
http://smartcitydehradun.uk.gov.in ) पर आवेदन करना होगा ।
टीकाकरण और कोविद टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को वैलिड Identity Card or Registration Proof होने पर ही अनुमति होगी ।
प्रिंट और न्यूज़ पत्रकारों के सदस्यों कोवेलिड ID Card होने पर ही SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी ।
आवश्यक सेवाओं , आपातकालीन और COVID - 19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी ।
सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात - निर्यात आवागमन की अनुमति है ।
सभी फ्रंट लाइन वर्करों को आने जाने की अनुमति होगी
एमर्जेन्सी कार्य सेवा पर covid नियम और प्रोटोकॉल के साथ 50 प्रतिशत सीट ोे वेलिड id कार्ड अनुमति दी जाएगी ।
कृषि और पशुपालन से संबधित कार्य संचालित रहेंगे -
किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्यः - बुवाई , नर्सरी की तैयारी , भूमि की तैयारी , सिंचाई , रोपण , क टाई , थेशिंग , प्रसंस्करण ( Processing ) और पैकिंग आदि ।
कृषि / बागवानी / फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे - खरीद , वितरण , पैकेजिंग , वेयरहाउस , मंडिया , कोल्ड स्टोरेज , कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स , उर्वरक , कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें ।
दुग्ध प्रसंस्करण ( Processing ) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दध और दग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण तितरण और विकी ।
मुर्गी पालन ,मछली पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के Operational activities ।
सरकारी और निजी उद्योग / औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में -
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी उद्योग एसओपी और कोविड - 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ काम करेंगे. यथासंभव उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन द्वारा की जायेगी या उद्योग मैनेजमेन्ट द्वारा श्रामिकों / कर्मचारियों को उद्योगों के परिसर में ही रहने का प्रबन्धन किया जायेगा ।
इस दौरान जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा कि उद्योगों द्वारा नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगें ।
सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी :
सभी निर्माण गतिविधियाँ तथा उनमे कार्यरत वाहन / मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस / प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी या ठेकेदार द्वारा निमार्ण कार्य में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबन्ध किया जायेगा ।
राजकीय व निजी निर्माण स्थलों में कार्यरत् कार्मिकों / मजदूरों की आवाजाही हेतु जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया एवं COVID - 19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा ।
भारत सरकार के कार्यालय, उसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय खुले रहेंगे, जैसा कि नीचे बताया गया है-
रक्षा , केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां ( IMD , SASE और CWC ) , भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , रेलवे , राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ( NIC ) , भारतीय खाद्य निगम ( FCI ) , एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र ( NYK ) , Passport Office और किसी भी अन्य आवश्यक सेवाओं में तथा COVID - 19 के प्रबंधन में लगे केंद्र सरकार के कार्यालय न्यूनतम कार्मिक की सीमा के साथ खुले रहेंगे तथा शेष कार्मिकों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ।
राज्य सरकार के कार्यालय उनके स्वायत्त निकाय और स्थानीय सरकारें निम्नानुसार खुली रहेंगी-
पुलिस , होमगार्डस / पीआरडी , सिविल डिफेंस , फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज , उपनल , डिजास्टर मैनेजमेंट , कारागार , म्युनिसिपल सर्विसेज के साथ - साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे और बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगे ।
वन कार्यालयः -
चिड़ियाघर के संचालन और रख - रखाव , नर्सरी , वन्यजीव , वनाग्नि , वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई . वृक्षारोपण आदि तद्सम्बन्धित आवश्यक गतिविधियों के लिए आवश्यक कर्मचारी / श्रमिक तथा इससे सम्बन्धित आवागमन व परिवहन । वृक्षारोपण और सिल्विकल्चर संबंधित गतिविधियों ।
विधानसभा , सचिवालय , आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय , कमिश्नरी , कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे । सामान्य प्रशासन विभाग , उत्तराखंड सरकार के आदेश 2021 दिनांक 28 अप्रैल , 2021 कार्यालय खोलने और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ - साथ उत्तराखण्ड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में भी सख्ती से पालन किया जाना है ।
सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार / प्राधिकरण / जिला प्रशासन द्वारा COVID - 19 ड्यूटी दी जाती है , वे COVID संबंधित ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे ।
उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते हैं ।
निजी/सिविल सोसायटी क्षेत्र के कार्यालय-
निजी / कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे और ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे ।
COVID-19 प्रबंधन के लिए सामान्य निर्देश:
पूरे राज्य में COVID - 19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :
सार्वजनिक स्थानों , कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा ।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा ।
सार्वजनिक स्थानों पर पान , गुटखा , तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा ।
कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा -
निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है-
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ।
Persons with comorbidities.
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं ।
10 वर्ष से कम आयु के बच्चे ।
दंड के प्रावधान-
COVID - Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( Section 51 to 60 ) , महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
अतः उपर्युक्त दिशा - निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे ।