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उत्तराखंड रात्री कर्फ्यू के समय में किए गए बदलाव

देहरादून : उत्तराखंड सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नवरात्रे और रमजान  तथा इन दिनों में होने वाले विवाह समारोह को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए Night curfew को 7 बजे से 5 बजे लागू करने के निर्देश दिए हैं और यह उन्हीं स्थानों के लिए जहां पहले से ही रात्रि कर्फ्यू लागू है ।


Uttarakhand night curfew, corona guidelines


कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी से उत्तराखंड सरकार अपनी नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री ने जनता से भी अनुरोध किया है कि कोविड-19 नियमों को पालन करें तथा साथ ही मुख्यमंत्री ने समस्त जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए।

 

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आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अपना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ में जानी पड़ेगी।


सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए को देखते हुए कई स्थानों पर नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिया है  वह साथ ही सिनेमाघर रेस्टोरेंट मैं भी 50 प्रतिशत  ग्राहकों की अनुमति के आदेश दिए हैं वह साथ ही सरकार ने इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर सकती है।


आपको यह जानना भी जरूरी है कि जो क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आते हैं वहां समस्त दुकाने होटल बार रेस्टोरेंट आदि में रात 10:00 बजे के बाद गतिविधियां संचालित नहीं होंगी सिर्फ आवश्यक सेवाएं जैसे कि मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल व पेट्रोल पंप समेत अति आवश्यक सेवाएं खुले रहेंगे। दूध , फल , सब्जियों के वाहनों पर रोकटोक नहीं होगी । सरकार ने शादी में 200 मेहमानों की संख्या पहले ही निर्धारित कर दी थी। 


Industrial Area मैं नाइट शिफ्ट संचालित(operate) रहेगी। और रात्रि मैं नाइट शिफ्ट करने वाले मजदूरों को आने जाने की छूट रहेगी बशर्ते उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा अगर पुलिसकर्मियों द्वारा मांगा जाता है। 


देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी रात में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को शहर में प्रवेश के लिए पास मिलेगा । पुलिस से जारी पास में अंकित समय के भीतर यात्रियों के निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा । 


पुलिस अफसरों ने अन्य राज्यों से दस बजे के बाद वाहनों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की है ।


स्मार्ट सिटी समेत अन्य सरकारी कार्य में लगे वाहनों के छूट रहेगी । सिनेमाघर , होटल और रेस्टोरेंट पचास फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे । कोरोना के मरीज बढ़ने पर शासन ने दून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कफ्यू लगाकर रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन प्रतिबंधित किया है ।


ऐसे में आशारोड़ी बॉर्डर , कुल्हाल चेक पोस्ट , रायवाला बॉर्डर से आने वाले यात्रियों को पुलिस पास या टोकन जारी करेगी । इसमें यात्री के बताए स्थान का उल्लेख होगा और वहां पहुंचने में लगने वाले समय को भी अंकित किया जाएगा । यात्री को निर्धारित अवधि में वहां पहुंचना होगा । 


एसपी सिटी सरिता डोबाल ने बताया कि बॉर्डर पर देर रात दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए पास की सुविधा की गई है । पुलिस यात्रियों को पास जारी करेगी । पास का दुरुपयोग करने पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी । यह व्यवस्था लागू कर दी गई है ।


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