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उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की है

उत्तराखंड सरकार ने covid-19 की नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें अब पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगी। 


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उत्तराखंड में covid-19 case बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 की नई गाइडलाइन निर्देशित की है ।


देहरादून :उत्तराखण्ड राज्य में कोविड -19 संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन तय update  की गई है अब नाइट कर्फ्यू रात 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा। covid-19 New Guidelines इस प्रकार है-


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1. समस्त धार्मिक , राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी ( महाकुम्भ मेला , 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी किए गये SOPS दिनांक 22 जनवरी , 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा दिनांक 26 फरवरी , 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र में यथावत रहेंगे )


2 सार्वजनिक वाहन ( बस , विक्रम ऑटो , रिक्शा इत्यादि ) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे । 


3. समस्त सिनेमा हॉल , रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे । 


4. समस्त जिम , स्वीमिंग पूल , स्पों पूर्णतः बन्द रहेंगे ।


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5. राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान - प्राथमिक , जूनियर हाई स्कूल . इण्टरमीडिएट , बोर्डिंग , डिग्री कॉलेज , पॉलीटेकनिक , आई.टी.आई द कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से आध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे । 


6. शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2.00 बजे से बंद  किये जायेगे । 


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7. सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतःCurfew रहेगा । साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिनों में सायं 700 बजे से प्रातः 500 बजे तक रात्रि का Curfew रहेगा । इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबनिात रहेगी । 


साथ ही निम्नलिखित गतिविधियों हेतु प्रदान की जायेगी- 


a ) जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है , उनके कर्मचारियों के आपागमन हेतु । 


b ) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियो और सामानों की आवाजाही । 


c ) मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार - चढाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु । 


d ) बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गन्तव्य के लिए जाने वाली यात्री । 


e ) शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बनित व्यक्तियो / वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय से प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की जायेगी । 


 राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों ( पर्यटक , श्रद्धालु व अन्य ) को उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा , जिसके 72 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ये उत्तराखण्ड में प्रवेश कर सकते हैं ।


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 9. उत्तराखण्ड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं , तो उन्हें उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा तथा 


ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरन्तर मॉनिटिरिंग करेंगे तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड -19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर सम्पर्क करेंगे । 


10. जनपदों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कार्मिकों ( पुलिस विभाग को छोडकर ) के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जायेंगे । सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी ही अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे । 


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11. कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण ( Protection | vulnerable persons ) ) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों , सह - रूग्णता ( co - morbidities ) वाले व्यक्तियों , गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्या के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है । 


12. कोविड उपयुक्त व्यवहार ( COVID Appropriate behaviour ) उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों / पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से covID Appropriate behaviour जैसे मॉस्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । 


13. गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी किए गए SoPs दिनांक 22 जनवरी , 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा - निर्देश दिनांक 28 फरपरी , 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेंगे । 


14. उक्त आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम , 2005 , Epidemic diseases Act , 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । 


15. उपरोक्त आदेश दिनांक 21 अप्रैल , 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे । अतः उपर्युक्त दिशा - निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें


सरकार ने अब कोविड के नियमों का पालन कराने में अब सख्ती करनी शुरू कर दी है । संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शादियों में शामिल मेहमानों की संख्या में कटौती करने का फैसला लिया है । 


प्रदेश में हो रही शादियों में अब सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे । इसको लेकर जिले के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वजह इसका सख्ती से पालन करवाएं । 


मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा । बिना मास्क के घूमने वालों पर अब पहली बार में 500 रुपये का जुर्माना लगेगा । वहीं , दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये भुगतने होंगे ।


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कहा कि आगे जाकर स्थिति ज्यादा न बिगड़े , इसके लिए वर्तमान में लागू गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए , जो भी इसका उल्लंघन करे , उनके खिलाफ कारवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए । 


उन्होंने विवाह समारोह में लोगों की संख्या अब 100 रखने के निर्देश दिए । मुख्यमंत्री तीरथ ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश दिए । 


बगैर मास्क पर अभी पहली दफा 200 व दूसरी बार में 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान था , जिसे अब क्रमश 500 व 1000 रुपये करने के निर्देश दिए हैं , ताकि संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके । 


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